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बहादराबाद में ग्राम समाज की भूमि के कथित अवैध विनिमय पर हाईकोर्ट का यथास्थिति आदेश

(कपिल कुमार) बहादराबाद। ग्राम बहादराबाद में ग्राम समाज की करीब 1.0090 हेक्टेयर भूमि के कथित अवैध विनिमय के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अदालत ने संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

Kapil Kumar ·

बहादराबाद में ग्राम समाज की भूमि के कथित अवैध विनिमय पर हाईकोर्ट का यथास्थिति आदेश

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ग्राम समाज की भूमि का नियमों के विपरीत विनिमय कर बाद में प्लॉटिंग की गई तथा भूमि पर खड़े करीब 120 आम के पेड़ों सहित अन्य वृक्षों को हटाया गया। इसके बाद भूखंड तीसरे पक्षों को बेचे जाने की बात कही गई है।

मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित भूमि पर किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में नया हित सृजित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 26 अक्टूबर 2026 को होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ब्रह्मचारी सुदानंद और गौरव ने पैरवी की। ग्रामीणों की ओर से अभिषेक प्रताप पाल (जोनी), उमेश कुमार, सूरज पाल और विनोद कुमार के प्रयास बताए गए हैं।

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