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जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना लेबल के सॉस की 351 बोतलें मौके पर सीज

हरिद्वार (कपिल कुमार) अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में सॉस निर्माण, आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लगभग 8 क्विंटल सॉस जिसका मूल्य लगभग 32 हजार रुपए है जिसको मौके पर नष्ट कराए गए

Kapil Kumar ·

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना लेबल के सॉस की 351 बोतलें मौके पर सीज

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने अवगत कार्य है कि जनपद में लगातार मिल रही शिकायतों एवं बाजारों में बिना लेबल के सॉस की बोतलों की बिक्री संबंधी सूचनाओं के आधार पर दिनांक 29 जुलाई 2026 को उपयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के एवं उनके नेतृत्व में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन एवं पवन कुमार की टीम द्वारा मतलबपुर, रूड़की स्थित सॉस निर्माण इकाई “मां भगवती फूड्स” पर छापेमारी की गई।

निरीक्षण के दौरान इकाई में बिना लेबल की वेजिटेबल सॉस की 351 बोतलों को मौके पर सीज किया गया। जांच में पाया गया कि बोतलों पर लेबल के ऊपर बैच नंबर, निर्माण तिथि, एस्पायरी तिथि, निर्माता का नाम एवं पता, एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर तथा इंग्रीडिएंट्स सूची आदि अंकित नहीं थे।

निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि सॉस का निर्माण अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में किया जा रहा था। सॉस निर्माण में प्रयुक्त मशीनों में अत्यधिक गंदगी पाई गई तथा दीवारों एवं फर्श पर भी गंदगी जमी हुई थी।

मौके पर निर्मित वेजिटेबल सॉस सहित 02 नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजे गए। निरीक्षण के दौरान पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाण पत्र, सॉस की पैकिंग में प्रयुक्त प्लास्टिक बोतलों के फूड ग्रेड सर्टिफिकेट आदि आवश्यक अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

लेबलिंग प्रावधानों के उल्लंघन, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में सॉस का निर्माण तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण निर्मित एवं स्टॉक में रखा लगभग 8 क्विंटल सॉस है,जिसकी अनुमानित लगभग 32 हजार रुपए है जिसको मौके पर नष्ट कराए गए तथा उक्त

अनियमितयो का कारण सॉस ए अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण संग्रह एवं विक्रय पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। नोटिस फैक्ट्री के गेट पर चस्पा कर दिया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों के निर्माण, संग्रहण एवं वितरण में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित इकाइयों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।